बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैस किल्लत पर उठाया संज्ञान

शहरों में एलपीजी गैस की किल्लत बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

संध्या समय न्यूज


Mumbai News : देश के कई शहरों में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने सक्रियता दिखाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ ही एक प्राइवेट फर्म को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मामला घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने की मांग को लेकर 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया है कि नागपुर में हेडक्वार्टर वाली कंपनी ‘कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड’ केंद्र के निर्देशों के बावजूद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने में पूरी तरह विफल रही है।
वकील श्याम दीवानी और साहिल दीवानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर क्रूड आपूर्ति में रुकावट आई है, जिससे एलपीजी उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। इसके चलते पेट्रोलियम मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी का उत्पादन और सप्लाई प्राथमिकता से की जाए।

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कंपनी का रुख और आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बार-बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ने साफ कर दिया था कि वह घरेलू बाजार को प्राथमिकता नहीं दे सकती, क्योंकि उसे अपनी ‘एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी’ के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग भी पूरी करनी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे इसी कंपनी से गैस खरीदकर नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में सप्लाई करते हैं।

कोर्ट का रुख

हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजे हैं। बेंच ने स्पष्ट कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को प्राथमिकता देने वाली सरकारी नीति का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने सभी पक्षों से सोमवार को जवाब पेश करने को कहा है।

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