संध्या समय न्यूज
Ghaziabad News : गाजियाबाद पुलिस ने ट्रकों से लोहा चोरी कर उसे कबाड़ियों को बेचने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना लिंक रोड पुलिस ने इस मामले में कबाड़ी समेत छह लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 10.73 टन चोरी का लोहा, दो ट्रक और अन्य सामान बरामद किया है। बरामद माल की कुल कीमत पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपये आंकी है।
मौके पर पकड़ा गया गिरोह
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बीती रात अचानक हुई चेकिंग के दौरान सूचना मिलने पर हुई। एसीपी (साहिबाबाद) श्वेता यादव ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि झंडापुर रोड स्थित एक कबाड़ी गोदाम में ट्रकों से चोरी किया गया लोहा छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और मौके पर मिले छह आरोपियों—आसिफ अल्वी, रामवीर, प्रमोद कुमार, अरमान, रवि और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस दौरान गोदाम से टाटा कंपनी की लोहे की ट्यूब्स, शीट्स, एक कॉयल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 10,730 किलो लोहा और आठ हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।
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वजन कम होने से बचने के लिए अपनाया गया ‘जुगाड़’
यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि इसमें आरोपियों ने वजन को लेकर एक चतुर तरकीब अपनाई थी। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक रामवीर ने पुलिस के सामने अपना कारनामा कबूल किया। उसने बताया कि वह टाटा कंपनी का माल ढोते समय रास्ते में से एक से दो क्विंटल लोहा निकाल लेता था। चोरी छिपाने के लिए आरोपियों ने वजन में हेरफेर किया। चालक ट्रक में 100 से 150 लीटर अतिरिक्त डीजल भरवा लेते थे और 60-60 किलो की दो से तीन प्लास्टिक रबर शीट रख लेते थे। जब खाली ट्रक का वजन कराया जाता था, तो ये शीटें उतार दी जाती थीं। इससे वजन उतना ही कम दिखता था, जितना कि चोरी किया गया लोहा। इस तरह यह चोरी वजन कराने के समय पकड़ में नहीं आती थी।
कबाड़ी का ‘कमाऊ’ सौदा
पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि कबाड़ी आसिफ अल्वी ने पूरी तरह से इस चोरी का हिस्सा बनकर इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। ट्रक चालक चोरी किया लोहा उसे महज 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देते थे। वहीं, आसिफ उसी लोहे को बाजार में 90 से 95 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर मुनाफा कमाता था। गोदाम पर काम करने वाले अरमान, रवि और लवकुश इस चोरी के माल को उतारने और तौलने में सहायता करते थे।
कानूनी कार्रवाई जारी
पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2) और 317(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है और क्या इनके अन्य साथी भी हैं। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।
























