Vasai News: महाराष्ट्र के वसई में एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर इंसानियत को शर्मसार होना पड़ेगा। एक ऑटो रिक्शा चालक ने बच्चे के पिता से मामूली कहासुनी के चलते 4 साल के एक मासूम पर इतना बर्बरता से हमला किया कि वह अब अस्पताल के आईसीयू (ICU) में जान की लड़ाई लड़ रहा है।
सीसीटीवी में कैद हुई ऑटो ड्राइवर की ‘हैवानियत’
यह पूरा मामला सोमवार रात करीब 8 बजे का है। पुलिस के मुताबिक, 4 साल का विग्नेश एक खड़े ऑटो रिक्शा में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी आरोपी ऑटो चालक संदीप पवार वहां पहुंचा। उसने बच्चे को रिक्शे से उसके पैरों से पकड़कर खींचा और बेहरमी से जमीन पर पटक दिया। इतना ही नहीं, गुस्से में आधा-अधूरा खींचा चालक ने लोहे की छड़ से मासूम के सिर पर जोरदार वार कर दिया। यह पूरा दर्दनाक मंजर उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
पिता से झगड़े का बदला लिया मासूम से
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण घडीगांवकर ने बताया कि इस दरिंदगी के पीछे का कारण बेहद मामूली है। आरोपी संदीप पवार का बच्चे के पिता अतुल कोंधारे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। लेकिन, पवार ने पिता से निपटने के बजाय उसके मासूम बेटे को अपनी निशाना बना लिया।

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गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती मासूम
हमले में बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आनन-फानन में उसे मीरा रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे तत्काल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्चे की हालत अभी भी बहुत नाजुक और गंभीर बनी हुई है।
आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
वारदात के बाद से ही इलाके में गुस्से का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक संदीप पवार को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से जज ने उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
📍Vasai, Maharashtra: A disturbing incident shows a man identified as Sandeep Pawar allegedly throwing a 4-year-old child, Vighnesh, onto the road following a dispute with the boy’s father. The shocking act has sparked outrage, and police action is being sought. pic.twitter.com/NTBVZnp87z
— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) March 31, 2026
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (1) (हत्या का प्रयास) और अन्य संबंधित धाराओं के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।




















