पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड, कई स्टोर को नोटिस

Action taken at Blinkit warehouse in Patna: पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ब्लिंकिट वेयरहाउस में 2.13 करोड़ रुपये के खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई। कई स्टोर और रेस्टोरेंट को नोटिस, एक्सपायरी सामान नष्ट।

पटना में Blinkit पर बड़ा एक्शन, ₹2.13 करोड़ के सामान पर रोक

HIGHLIGHTS

  • Blinkit वेयरहाउस में छापा, करोड़ों के खाद्य सामान पर रोक
  • पटना में Blinkit की मुश्किलें बढ़ीं, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
  • Blinkit और 9 to 9 स्टोर में मिलीं गंभीर अनियमितताएं
  • पटना में एक्सपायरी सामान पर एक्शन, Blinkit को नोटिस

Action taken at Blinkit warehouse in Patna: बिहार की राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान के दौरान ब्लिंकिट के वेयरहाउस और विभिन्न स्टोर के साथ 9 to 9 सुपर मार्केट तथा Yo China Restaurant की जांच की गई।

सबसे बड़ी कार्रवाई ब्लिंकिट (Blinkit) के नसीरपुर स्थित वेयरहाउस में हुई, जहां लगभग 2.13 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अलावा कई स्थानों पर एक्सपायरी और क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया तथा नियमों में कमियां पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए।

खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने और भंडारण व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया है।

ब्लिंकिट के पटना वेयरहाउस में ₹2.13 करोड़ के खाद्य उत्पादों पर रोक

पटना के नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड स्थित ब्लिंकिट वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई। विभागीय जानकारी के अनुसार, होल फॉर्म ब्रांड के 276 प्रकार के खाद्य उत्पादों की लगभग 25 टन सामग्री के वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अलावा बेसिक ब्रांड की 3,102 किलोग्राम विभिन्न प्रकार की दाल और 190 किलोग्राम नट्स की बिक्री पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इन खाद्य सामग्रियों का कुल अनुमानित मूल्य 2,13,99,535 रुपये बताया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच के दौरान की गई। विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

9 to 9 स्टोर में ₹14,740 के एक्सपायरी और क्षतिग्रस्त सामान नष्ट

एसके नगर स्थित 9 to 9 प्रतिष्ठान के निरीक्षण में क्षतिग्रस्त और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक जगह भंडारित मिले। खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान संचालक की मौजूदगी में इन सामग्रियों को नष्ट कराया, ताकि उन्हें दोबारा बाजार में बेचने की संभावना न रहे।

नष्ट किए गए खाद्य पदार्थों में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाला शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 14,740 रुपये बताई गई है।

इंद्रपुरी ब्लिंकिट स्टोर में एक्सपायरी दूध मिला

इंद्रपुरी स्थित Blinkit Commerce Private Limited के स्टोर की जांच में 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध पाया गया। इसके साथ ही चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के छह नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO यानी First In, First Out नियम का पालन नहीं पाया गया। इस व्यवस्था के तहत पहले स्टॉक में आए उत्पादों को पहले निकालना जरूरी होता है, जिससे पुराने उत्पाद लंबे समय तक पड़े न रहें। स्टोर में साफ-सफाई की कमी, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं होने और डीप फ्रीजर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर विभाग ने 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया।

आनंदपुरी ब्लिंकिट स्टोर में भी मिली गंदगी और भंडारण संबंधी खामियां

पटना के आनंदपुरी स्थित ब्लिंकिट स्टोर संख्या 166 के निरीक्षण में भंडारण रैक पर धूल और गंदगी मिली। फ्रोजन रूम में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे पाए गए। इन कमियों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुधारने के लिए प्रतिष्ठान को 14 दिनों का नोटिस दिया गया।

कार्रवाई के दौरान 162 किलोग्राम नारियल पाउडर, 15 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू और 13 किलोग्राम आटा सहित कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,000 रुपये बताई गई है।

9 to 9 सुपर मार्केट और अन्य ब्लिंकिट स्टोर को नोटिस

कंकड़बाग स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट के निरीक्षण में साबूदाना का नमूना लिया गया। यहां पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने और खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखने जैसी कमियां सामने आईं।

वहीं, सादिकपुर स्थित Blinkit Commerce Private Limited के स्टोर से हल्दी का नमूना जांच के लिए लिया गया। यहां खाद्य और अखाद्य वस्तुएं एक ही स्थान पर रखी मिलीं। इसके अलावा चालान में दर्ज खाद्य लाइसेंस नंबर दूसरे स्टोर का पाया गया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान को भी 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया।

Yo China Restaurant में असुरक्षित खाद्य सामग्री नष्ट

22 अक्टूबर 2026 को रामनगरी मोड़, आशियाना रोड स्थित आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और Yo China Restaurant का भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक्सपायरी और असुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने पर संचालक की मौजूदगी एवं सहमति से उसे नष्ट कराया गया।

नष्ट की गई सामग्री में 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न और 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए।

रेस्टोरेंट की रसोई में खुली नाली और साफ-सफाई से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमित सफाई, नाली को ढककर रखने और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए।

लाइसेंस में संशोधन और 14 दिनों में सुधार का निर्देश

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और Yo China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत किया जा रहा था। सुपर मार्केट भूतल पर और रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल पर संचालित था। विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के अनुरूप लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने और अलग-अलग अनुज्ञप्ति लेने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का सुधार नोटिस दिया गया है। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार लाइसेंस निलंबन सहित आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को नियमित साफ-सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों को अलग रखने और शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों का पृथक भंडारण सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था पर निगरानी जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Rishi Tiwari

ऋषि तिवारी (Rishi Tiwari) ने वर्ष 2011 में मुंबई से पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और मुंबई से प्रकाशित मुंबई मित्र जैसे समाचारपत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद दिल्ली और एनसीआर में एपीएनएस न्यूज एजेंसी में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद यहां से रुख कर लिया। वर्ष 2018 में इन्होंने संध्या समय न्यूज के साथ नई पारी की शुरुआत की। पिछले कई वर्षों से निष्पक्ष, प्रभावी और जनसरोकारों पर आधारित पत्रकारिता को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

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