पटना में मिठाई दुकानों पर छापा, हजारों किलो मिठाई जब्त

Action by the Patna Food Safety Department: पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने धनरुआ के आकाश स्वीट्स से 2,060 किलो मिठाई जब्त की। माखन भोग वर्कशॉप का लाइसेंस निलंबित और कई दुकानों को सुधार नोटिस दिया गया।

आकाश स्वीट्स पर बड़ी कार्रवाई, 2,060 किलो मिठाई जब्त

HIGHLIGHTS

  • ₹3.67 लाख की मिठाई जब्त, आकाश स्वीट्स पर कार्रवाई
  • खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस
  • मिठाई में नियमों की अनदेखी, पटना में लाइसेंस निलंबित
  • पटना में खाद्य कारोबारियों पर शिकंजा, मिठाई जब्त

Action by the Patna Food Safety Department: आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान धनरुआ स्थित आकाश स्वीट्स से 2,060 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई। माखन भोग वर्कशॉप का लाइसेंस निलंबित किया गया और वहां से 180 किलोग्राम गोंद जब्त हुआ। बंशी लाल रेस्टोरेंट में बासी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। निरीक्षण में स्वच्छता, भंडारण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेजों की कमी भी सामने आई।

विभाग की टीम ने आकाश स्वीट्स, माखन भोग वर्कशॉप, बंशी लाल रेस्टोरेंट, कन्हैया डेयरी, शक्ति स्वीट्स और प्रसाद केंद्र का निरीक्षण किया। कुछ दुकानों को सुधार के लिए नोटिस दिए गए, जबकि कई खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

आकाश स्वीट्स से ₹3.67 लाख की मिठाई जब्त

धनरुआ प्रखंड के देवराह टोला हवलदारचक स्थित आकाश स्वीट्स में निरीक्षण के दौरान बेसन के लड्डू, मिल्क केक और खोवा सहित कुल 2,060 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई। विभाग के अनुसार, जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत ₹3,67,600 है। इन मिठाइयों के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं।

निरीक्षण में साफ-सफाई और रखरखाव खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। मिठाइयों की पैकिंग और लेबलिंग में भी कमियां थीं। बैच नंबर, निर्माण तिथि और ‘बेस्ट बिफोर’ की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण से जुड़े दस्तावेज और पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली।

विभाग ने अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए दुकान को तत्काल प्रभाव से सात दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया और लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की।

माखन भोग वर्कशॉप का लाइसेंस निलंबित

अगमकुआं के महात्मा गांधी नगर, बीएच कॉलोनी स्थित माखन भोग वर्कशॉप में अस्वच्छता पाए जाने पर उसका लाइसेंस निलंबित किया गया। यहां से 180 किलोग्राम गोंद जब्त किया गया। खोवा, लड्डू और गोंद के नमूने जांच के लिए भेजे गए।

वर्कशॉप से कई अन्य खाद्य पदार्थ भी जब्त कर नष्ट किए गए। इनमें 15 किलोग्राम पेड़ा, 3.3 किलोग्राम डोडा बर्फी, 8 किलोग्राम मिल्क केक, 3 किलोग्राम खुला दूध, 5 किलोग्राम प्रीमियम हलवा, 5 किलोग्राम खोवा, 20 किलोग्राम बेसन, 5 किलोग्राम बेसन लड्डू, 30 लीटर कुकिंग ऑयल और 50 किलोग्राम चीनी शामिल हैं। विभाग ने इन वस्तुओं की कीमत क्रमशः ₹12,000, ₹24,000, ₹5,000, ₹2,000, ₹9,000, ₹36,000, ₹2,000, ₹6,000, ₹5,000 और ₹3,500 बताई।

बंशी लाल रेस्टोरेंट में बासी सामग्री नष्ट

बाजार समिति मेन गेट स्थित बंशी लाल रेस्टोरेंट में टीम ने 3 किलोग्राम समोसे का आलू, 50 पीस बासी इडली और वड़ा, 2 किलोग्राम सॉस तथा 2 किलोग्राम चटनी नष्ट की। समोसे के आलू और इडली-वड़ा की कीमत ₹500-₹500, जबकि सॉस की कीमत ₹300 बताई गई। अरहर दाल का एक नमूना जांच के लिए लिया गया।

रेस्टोरेंट में कच्चे माल और तैयार भोजन के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं थी। रसोई की सफाई, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण और कचरा निपटान से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी कमियां मिलीं।

कन्हैया डेयरी से नमूने, अन्य दुकानों को सुधार नोटिस

भागवत नगर, कंकड़बाग स्थित कन्हैया डेयरी से पनीर, खोवा और बेसन के लड्डू के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान पेस्ट कंट्रोल, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, आंतरिक और बाहरी ऑडिट रिपोर्ट तथा FoSTaC प्रशिक्षण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर स्थित शक्ति स्वीट्स में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मिले। कर्मचारी मास्क, दस्ताने और एप्रन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। खाद्य सामग्री के भंडारण और उपयोग में FIFO/FEFO नियमों का पालन भी नहीं पाया गया। विभाग ने सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया।

महावीर मंदिर के निकट प्रसाद केंद्र मिठाई दुकान में भी साफ-सफाई और रखरखाव संतोषजनक नहीं था। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे और वे मास्क, ग्लव्स तथा एप्रन का उपयोग नहीं कर रहे थे। यहां भी खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO/FEFO नियमों का उल्लंघन मिला। दुकान को 14 दिनों में कमियां दूर करने का नोटिस दिया गया।

विभाग ने बताया कि दो दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों और पूजा-प्रसाद स्टॉल संचालकों को FSSAI के नियमों, खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के बारे में जागरूक किया गया। खाद्य कारोबारियों से साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की गई।

Sandhya Samay News

संध्या समय न्यूज़ – आपके विश्वास की आवाज़ संध्या समय न्यूज़ की स्थापना वर्ष 2018 में की गई, जो कि MSME में विधिवत रूप से पंजीकृत है। हमारा उद्देश्य समाज तक सटीक, निष्पक्ष और भरोसेमंद समाचार पहुँचाना है। हम देश-प्रदेश की ताज़ा खबरों, सामाजिक मुद्दों, और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सामने सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों और पाठकों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें लगातार देखा, समझा और अपना विश्वास बनाए रखा। आपकी यही सराहना और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संध्या समय न्यूज़ हमेशा सत्य, निष्पक्षता और जनसेवा के मूल्यों पर कार्य करता रहेगा।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now