Patna Warehouse Food Safety Inspection: बिहार की राजधानी पटना में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था को लेकर खाद्य संरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के दो वेयरहाउस, फ्लिपकार्ट के बिहटा स्थित गोदाम और बिग बास्केट के मंहगूपुर चिरौरा वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आई हैं। कहीं खाद्य पदार्थों के भंडारण में लापरवाही मिली, तो कहीं सफाई, जल निकासी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र से संबंधित समस्याएं पाई गईं।
खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। रिलायंस रिटेल के दोनों प्रतिष्ठानों और बिग बास्केट वेयरहाउस को 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में बैच नंबर में अंतर मिलने पर टाटा टी गोल्ड के 293 पैकेटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। विभिन्न खाद्य उत्पादों और क्षतिग्रस्त सर्विस बॉक्स के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की गई है।
रिलायंस रिटेल के जेठूली वेयरहाउस में गंदगी और कबूतर की मौजूदगी
पटना सिटी के मौजा जेठूली में छपाक वाटर पार्क के सामने स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के वेयरहाउस का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थों के रखरखाव में लापरवाही सामने आई। जांच के दौरान कोल्ड स्टोरेज में कुछ खाद्य सामग्री खुले स्थान पर रखी मिली। इसके अलावा फर्श पर गंदगी और स्टोर परिसर में कबूतर की मौजूदगी भी पाई गई, जिससे स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े हुए।
खाद्य सुरक्षा मानकों के मुताबिक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रखना जरूरी है। निरीक्षण में मिली इन कमियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 तथा संबंधित लाइसेंसिंग और पंजीकरण विनियमों के अनुरूप नहीं माना गया। विभाग ने जांच के लिए मलाई पनीर का नमूना भी संग्रहित किया है। इसे खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है, जहां इसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
दीदारगंज वेयरहाउस में खाद्य और अखाद्य सामग्री एक साथ
रिलायंस रिटेल लिमिटेड के दीदारगंज, गौरीचक स्थित प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं अखाद्य सामग्री एक साथ रखी मिली। इसके साथ ही खाद्य उत्पादों के भंडारण के लिए जरूरी स्वच्छ वातावरण की कमी भी सामने आई। निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर और तीखी मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए। इन नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दोनों रिलायंस प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने और अनुपालन से जुड़े प्रमाण अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने या जरूरी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है।
फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में टाटा टी गोल्ड के 293 पैकेटों की बिक्री पर रोक
बिहटा स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में निरीक्षण के दौरान टाटा टी गोल्ड के 500 ग्राम वाले पैकेटों पर छपे बैच नंबर और उनके कार्टन पर अंकित बैच नंबर में अंतर पाया गया। इस गड़बड़ी को देखते हुए संबंधित चाय के 293 पैकेटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई।
इन पैकेटों की अनुमानित कीमत 84,970 रुपये बताई गई है। अधिकारियों ने चायपत्ती का वैधानिक नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। इसके अतिरिक्त टाटा टी गोल्ड चायपत्ती और टाटा हल्दी पाउडर के नमूने भी संग्रहित किए गए हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण में उचित भंडारण व्यवस्था के अभाव में कई अन्य खाद्य उत्पाद भी मिले। इनमें 31 पीस केक-पेस्ट्री, आटे के 170 पैकेट, कुकीज के 70 पैकेट, कॉफी के 60 पैकेट, चिप्स के 24 पैकेट और सीरियल फ्लेक्स समेत अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं।
इन उत्पादों को संबंधित एजेंसी ने अधिकृत कंपनी को विनष्टीकरण के लिए सौंप दिया। इनकी कुल अनुमानित कीमत 48,210 रुपये है।
इसके अलावा वेयरहाउस में 550 टोट बॉक्स यानी सर्विस बॉक्स गंदे और क्षतिग्रस्त पाए गए। इनके इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी गई। इन बॉक्स की अनुमानित कीमत 2,67,500 रुपये बताई गई है।
बिग बास्केट वेयरहाउस में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मिले
पटना के मंहगूपुर चिरौरा स्थित बिग बास्केट वेयरहाउस में भी खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान वेगन टोफू गोल्ड, बारबेक्यू सॉस और जीरा पाउडर के नमूने लेकर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।
जांच के दौरान वेयरहाउस में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा परिसर में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं मिली। खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण और जरूरी स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव महत्वपूर्ण है।
इन कमियों को देखते हुए अभिहित अधिकारी ने बिग बास्केट वेयरहाउस को 14 दिनों का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय के भीतर कमियां दूर कर विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा।
खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होगी आगे की कार्रवाई
खाद्य संरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण के मामले में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खाद्य कारोबार करने वाली कंपनियों और वेयरहाउस संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाएं।
निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उत्पादों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सुधार नोटिस पाने वाले प्रतिष्ठानों को तय समय सीमा में कमियों का निराकरण करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर खाद्य लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
पटना में रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के वेयरहाउस में हुई यह कार्रवाई खाद्य भंडारण व्यवस्था और स्वच्छता मानकों की निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विभाग ने संकेत दिया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।



























