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भारतीय कामकाजी परिवारों के लिए अमेरिकी अदालत का बड़ा तोहफा

International News: अमेरिका में नागरिकता का नियम बहुत पुराना और मजबूत है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका की धरती पर जन्म लेता है, तो उसे जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

भारतीय प्रवासी: अमेरिका में जीवन एवं नागरिकता अधिकार

HIGHLIGHTS

  • वीजा धारकों के बच्चों का कानूनी दर्जा
  • भारतीय परिवारों के लिए नया अवसर और चुनौतियां
  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला
  • अस्थायी वीजा पर रहने वालों के बच्चे
  • अमेरिका में नागरिकता का अधिकार

International News: अमेरिका में हाल ही में एक बड़ा कानूनी फैसला आया है जिसने देश के नागरिकता कानून में महत्वपूर्ण बदलाव को रोक दिया है। यह फैसला विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए बेहद राहतभरा माना जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता पाने की प्रक्रिया को सीमित करने का प्रयास किया था। इस फैसले ने न केवल ट्रंप के उस प्रस्ताव को खारिज किया है, बल्कि अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानिए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को।

14वें संशोधन का आधार

अमेरिका में नागरिकता का नियम बहुत पुराना और मजबूत है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका की धरती पर जन्म लेता है, तो उसे जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह नियम लगभग 160 वर्षों से लागू है और इसकी मुख्य अवधारणा है कि जन्मस्थान (जन्मभूमि) ही नागरिकता का आधार है। इस नियम का मकसद है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा, चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश के नागरिक हों, अमेरिकी नागरिक माना जाएगा।

यह नियम खास तौर पर उन परिवारों के लिए अहम है, जो वैध या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रहते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके बच्चे भी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ट्रंप का कार्यकारी आदेश

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उन्होंने अमेरिकी नागरिकता कानून में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनका तर्क था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को तुरंत नागरिकता मिलना, देश में अनावश्यक आव्रजन और वीजा व्यवस्था पर दबाव डालता है। इसलिए, उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि माता-पिता के पास अस्थायी वीजा जैसे H-1B है या वे बिना वीजा के अमेरिका में हैं, तो उनके बच्चे को स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।

इस आदेश का मकसद था कि केवल स्थायी निवासी या अमेरिकी नागरिक माता-पिता के बच्चों को ही नागरिकता मिले। यदि यह आदेश लागू हो जाता, तो यह हजारों भारतीय परिवारों को प्रभावित करता, जो अमेरिका में अपने वीजा की स्थिति को लेकर चिंतित थे। इस आदेश का विरोध अमेरिका के कई न्यायिक और नागरिक अधिकार संगठनों ने किया, जो इसे संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ मानते थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है और कोर्ट का निर्णय था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक रहेंगे, जैसा कि 14वें संशोधन का प्रावधान है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि जन्म के आधार पर नागरिकता पाने का अधिकार अब भी कायम रहेगा।

यह फैसला अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सहित कई देशों के लाखों लोग अमेरिका में वीजा के जरिए रहते हैं। इनमें से कई लोग H-1B, L-1, O-1 जैसे अस्थायी वीजा पर हैं। यदि यह आदेश लागू हो जाता, तो उनके बच्चे भी अमेरिकी नागरिक बनते, लेकिन माता-पिता को अपने वीजा या कानूनी स्थिति को बनाए रखने की चिंता हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी, जिससे उनके भविष्य की राह आसान हो गई है।

भारतीय परिवारों के लिए नई उम्मीदें

यह फैसला भारतीय प्रवासियों के लिए बेहद सकारात्मक है। अमेरिका में लगभग 52 से 54 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकतर आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग H-1B वीजा पर हैं, और उनके बच्चे भी अमेरिका में जन्मे हैं।

अब तक, यदि ट्रंप का आदेश लागू हो जाता, तो उनके बच्चे अमेरिकी नागरिकता नहीं पाते और उनके माता-पिता को अपने वीजा और कानूनी स्थिति को लेकर चिंताएं रहतीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इससे भारतीय परिवारों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर नई उम्मीद जागी है।

Sandhya Samay News

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