बिहार में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, ₹24 लाख की सामग्री जब्त

Bihar Food Safety News: बिहार खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना, गया, गोपालगंज और सीतामढ़ी में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पटना में ₹24 लाख की सामग्री जब्त, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ नष्ट और कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी।

बिहार में खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

HIGHLIGHTS

  • पटना में खाद्य विभाग की रेड, लाखों का सामान जब्त
  • पटना में ₹24 लाख के मसाले जब्त, मचा हड़कंप
  • बिहार में खाद्य सुरक्षा जांच तेज, कई दुकानों पर कार्रवाई
  • एक्सपायर्ड मिठाइयां जब्त, सरसों तेल का नमूना जांच को भेजा

Bihar Food Safety News: बिहार में आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान पटना, गया, गोपालगंज और सीतामढ़ी समेत अलग-अलग स्थानों पर खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आईं। कहीं बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई, तो कहीं एक्सपायर्ड उत्पादों को नष्ट कराया गया। कुछ प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों को सुधार के निर्देश दिए गए।

इस अभियान में पटना स्थित Shakera Food Products से लगभग 24 लाख रुपये मूल्य की सामग्री जब्त करने की कार्रवाई प्रमुख रही। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और स्वच्छता से संबंधित कमियों पर भी विभाग ने कार्रवाई की।

Shakera Food Products पर कार्रवाई, ₹24 लाख की सामग्री जब्त

पटना सदर के बेगमपुरा, बाईपास थाना क्षेत्र स्थित Shakera Food Products का निरीक्षण करने के दौरान विभाग ने कुल 9,600 किलोग्राम सामग्री जब्त करने की जानकारी दी। जब्त सामग्री का मूल्य लगभग ₹24 लाख बताया गया है। प्रतिष्ठान के लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी की गई।

निरीक्षण विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री में 3,000 किलोग्राम चावल, 2,250 किलोग्राम हल्दी पाउडर मसाला, 2,400 किलोग्राम मिक्स मसाला, 950 किलोग्राम धनिया पाउडर और 1,500 किलोग्राम हल्दी चूर्ण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण पत्र में 25 किलोग्राम मेटानिल येलो कलर और 10 किलोग्राम ऑयल ऑरेंज कलर का भी उल्लेख किया गया है।

खाद्य कारोबार में इस्तेमाल होने वाले रंगों और मसालों की गुणवत्ता उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, संबंधित सामग्री में किसी विशेष मिलावट की पुष्टि के लिए उपलब्ध जांच रिपोर्ट और विभागीय निष्कर्षों को देखना आवश्यक है।

Jaya Nutrition और RB Nutrition को 14 दिनों का नोटिस

पटना सिटी के दीदारगंज स्थित Jaya Nutrition Pvt. Ltd. के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-IV से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन की बात सामने आई। निरीक्षण में खाद्य और अखाद्य पदार्थों को एक ही स्थान पर रखे जाने की जानकारी मिली। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों के पैकेट पर बैच नंबर और निर्माण तिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं पाए गए।

विभाग ने इन कमियों को दूर करने के लिए प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया। खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग से उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान, निर्माण संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

इसी क्षेत्र में स्थित RB Nutrition Pvt. Ltd., जो गेहूं आटा मिल के रूप में संचालित है, के निरीक्षण में भी खाद्य और अखाद्य पदार्थ एक ही स्थान पर रखे मिले। पैकेट पर बैच नंबर और निर्माण तिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने की कमी भी दर्ज की गई। प्रतिष्ठान को निर्धारित समय के भीतर सुधार करने का नोटिस दिया गया।

Akanksha Foods से खुले आटे का नमूना जांच के लिए भेजा

पटना के सिमलीमुरारपुर, दीदारगंज स्थित Akanksha Foods Pvt. Ltd. का निरीक्षण करते समय विभाग ने खुले आटे का नमूना संग्रहित किया। इसे गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-IV तथा खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और पैकेजिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया। प्रतिष्ठान को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया। नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आटे की गुणवत्ता के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

Sudha Milk Parlour में एक्सपायर्ड उत्पाद जब्त

सीतामढ़ी जिले के वार्ड संख्या-3, उमा शंकर मंदिर, कान्हवा स्थित Sudha Milk Parlour में निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई दर्ज की गई। इन उत्पादों का कुल मूल्य ₹824 बताया गया है।जब्त सामग्री में Gyan TCS Tea Coffee & Special Milk, Sudha Shakti Milk, Gyan Andaaz Chhena Sweets, Sudha Peda और Amul Cheese शामिल थे। अलग-अलग उत्पादों का मूल्य क्रमशः ₹240, ₹284, ₹50, ₹110 और ₹140 बताया गया है। एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री या वितरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे उत्पादों को बिक्री से हटाना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

गया में पेड़ा नष्ट, गोपालगंज की तेल मिल से सरसों तेल का नमूना

गया जिले के चंदौती प्रखंड अंतर्गत जमने स्थित Gupta Sweets के निरीक्षण के दौरान दो किलोग्राम पेड़ा डस्टबिन में फेंकवाया गया। हालांकि, उपलब्ध निरीक्षण विवरण में इस कार्रवाई का विस्तृत कारण नहीं बताया गया है।

वहीं, गोपालगंज जिले के कटाया स्थित Gupta Oil Mill का शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया। यहां सरसों तेल का नमूना लेकर गुणवत्ता जांच के लिए संग्रहित किया गया। साथ ही, मिल का मैन्युफैक्चरिंग कार्य एक सप्ताह के लिए बंद कराया गया। तेल की गुणवत्ता के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही निकाला जा सकेगा।

बीकानेर एलीट रिटेल से पेड़ा का नमूना संग्रहित

पटना के एस.के. पुरी, वेस्ट बोरिंग रोड स्थित बीकानेर एलीट रिटेल में भी खाद्य संरक्षा विभाग ने निरीक्षण किया। यहां से पेड़ा का नमूना लेकर खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में पानी की जांच रिपोर्ट और खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। विभाग ने प्रबंधन को खाद्य सामग्री एवं पानी की लैब टेस्ट रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और FoSTaC खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

खाद्य कारोबारियों को मानकों का पालन करने की अपील

बिहार में खाद्य संरक्षा विभाग की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण से जुड़े नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री की उचित लेबलिंग, स्वच्छ परिसर, सुरक्षित भंडारण और आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

विभाग ने कारोबारियों से निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है। वहीं, उपभोक्ताओं को भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और निर्माण संबंधी विवरण की जांच करनी चाहिए। खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट और विभागीय कार्रवाई के अंतिम निष्कर्ष सामने आने के बाद ही संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता पर ठोस राय बनाई जा सकती है।

Sandhya Samay News

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