संध्या समय न्यूज
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच देश में बढ़ते एलपीजी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नए आदेश जारी करते हुए उन उपभोक्ताओं के लिए सख्ती बढ़ा दी है, जिनके पास घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और एलपीजी सिलेंडर दोनों के कनेक्शन हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा और उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।
14 मार्च से लागू हुआ नया नियम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश को 14 मार्च (शनिवार) को आधिकारिक गजट में प्रकाशित किए जाने के बाद लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत, जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से ही PNG कनेक्शन मौजूद है, वे अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। यह नियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत लागू किया गया है।

संकट के बीच उठाया गया यह कदम
अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ी तनाव का असर भारत पर भी पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया का 20 फीसदी ऊर्जा निर्यात होता है, जहां रुकावट के कारण तेल-गैस आयातक देशों में संकट गहराया है। ऐसे में सरकार ने एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के साथ ही वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए यह फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के पास दोनों कनेक्शन होने से गैस आपूर्ति में असमानता आ रही थी और अवैध भंडारण को बढ़ावा मिल रहा था।
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कंपनियों को मिली सख्त हिदायत
सरकार ने तेल और गैस वितरण कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। कंपनियों को कहा गया है कि PNG कनेक्शन वाले ग्राहकों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन देना या उन्हें सिलेंडर रिफिल करवाना प्रतिबंधित गतिविधि होगी। अगर कोई उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं करता है, तो उसे सिलेंडर की रिफिल पर रोक लगा दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम घरेलू गैस के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल गैस की बचत होगी, बल्कि कालाबाजारी पर भी अंकुश लगेगा। सरकार चाहती है कि जिन क्षेत्रों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां के उपभोक्ता पाइप गैस का ही उपयोग करें, ताकि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति उन इलाकों में हो सके जहां PNG नहीं पहुंच पाया है।
क्या करें उपभोक्ता?
यदि आपके पास भी दोनों कनेक्शन हैं, तो तुरंत अपने एलपीजी वितरक से संपर्क करें और सिलेंडर कनेक्शन को सरेंडर करवाएं। नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सप्लाई में रुकावट भी हो सकती है।



















