दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए अलर्ट! मई से सितंबर तक 5 ड्राई डे घोषित, देखें लिस्ट

Delhi News: शराब के शौकीनों को सलाह दी जाती है कि वे इन तारीखों से एक दिन पहले ही अपनी जरूरत के अनुसार स्टॉक कर लें, ताकि छुट्टियों और त्योहारों के मौके पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिल्ली में इन 5 खास दिनों पर शराब खरीदना होगा मुश्किल

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली में इन 5 तारीखों पर रहेगी शराब की पूरी बंदी
  • ड्राई डे पर भी शराब पी सकेंगे होटल के मेहमान!
  • दिल्ली आबकारी विभाग ने दी इस श्रेणी को छूट
  • दिल्ली में अगले 5 महीनों में इन त्योहारों पर नहीं मिलेगी शराब
  • दिल्ली सरकार ने जारी की नई ड्राई डे लिस्ट

Delhi News: दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग (Excise Department) ने आने वाले महीनों के लिए ‘ड्राई डे’ (शराब-बंदी) की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। विभाग के आदेशानुसार, मई से लेकर सितंबर महीने के बीच कुल 5 विशेष अवसरों पर दिल्ली भर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिन लोगों को आगामी दिनों में कोई पार्टी या आयोजन करना है, उनके लिए यह लिस्ट देखना बेहद जरूरी है ताकि बाद में कोई असुविधा न हो।

ये रहेंगी ड्राई डे की तारीखें और वजहें:

आबकारी विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक, इन 5 दिनों पर सभी शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे:

  • 1 मई 2025 – बुद्ध पूर्णिमा
  • 27 मई 2025 – बकरीद (ईद-उल-जुहा)
  • 26 जून 2025 – मुहर्रम
  • 15 अगस्त 2025 – स्वतंत्रता दिवस
  • 9 सितंबर 2025 – जन्माष्टमी

क्या होटल में भी नहीं मिलेगी शराब? (जानें किसे मिलेगी छूट)

ड्राई डे के दिन सड़क किनारे खुली दुकानों पर तो शराब बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन आदेश में कुछ श्रेणियों को राहत दी गई है।

  • होटल मेहमानों को छूट: जिन होटलों के पास L-15 और L-15 F लाइसेंस है, उनमें ठहरने वाले (इन-हाउस) मेहमानों को रूम में शराब परोसने की इजाजत रहेगी। इस नियम पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
  • बाहरी लोगों के लिए बंद: आपको ध्यान रखना होगा कि ड्राई डे पर इन्हीं होटलों के बार और रेस्टोरेंट में ‘वॉक-इन’ (बाहरी) ग्राहकों के लिए शराब की सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।

विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी

आबकारी विभाग ने शराब विक्रेताओं के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं:

  1. नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य: सभी शराब विक्रेताओं को अपनी दुकान के बाहर एक स्पष्ट नोटिस बोर्ड लगाना होगा, जिसमें ड्राई डे की तारीखें और बंदी की जानकारी हो।
  2. परिसर रहेगा बंद: ड्राई डे के दिन जिन भी परिसरों को शराब बेचने का लाइसेंस है, वहां ताला लगाना अनिवार्य होगा।
  3. नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल: यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उसका लाइसेंस तुरंत रद्द (Cancel) किया जा सकता है।

Rishi Tiwari

ऋषि तिवारी (Rishi Tiwari) ने वर्ष 2011 में मुंबई से पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और मुंबई से प्रकाशित मुंबई मित्र जैसे समाचारपत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद दिल्ली और एनसीआर में एपीएनएस न्यूज एजेंसी में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद यहां से रुख कर लिया। वर्ष 2018 में इन्होंने संध्या समय न्यूज के साथ नई पारी की शुरुआत की। पिछले कई वर्षों से निष्पक्ष, प्रभावी और जनसरोकारों पर आधारित पत्रकारिता को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

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