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दिल्ली में आज से आचार संहिता हटी, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

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ऋषि तिवारी


नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से लागू आचार संहिता (Model Code of Conduct) हटा दी है दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया था और उसी दिन से दिल्ली में चुनाव आचार संहिता भी लागू किया गया था। इस दौरान चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शेड्यूल जारी किया था। जिसके तहत विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया से लेकर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने तथा 5 फरवरी को मतदान की तारीख और 8 फरवरी को मतगणना के तारिख तय की गई थी।

बता दे कि अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है और सोमवार को चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उधर, दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने रविवार को ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले पार्टी और प्रत्याशियों की जानकारी सौंप दी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी परिणाम के अनुसार दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें भाजपा ने और 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीतीं हैं।

27 साल बाद दिल्ली में भाजपा
दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा पार्टी दिल्ली में आ गई है और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बहुमत हासिल करने वाली भाजपा चुनाव परिणामों में पहले नंबर पर है, भाजपा पार्टी को 45.66 फीसदी वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आप पार्टी को 43.55 फीसदी वोट बैंक मिले हैं। आप और भाजपा के बीच वोट का अंतर 2 फीसदी के करीब है। जबकि कांग्रेस को मात्र 6.35 फीसदी वोट ही मिल पाया है।

जाने क्या है चुनाव आचार संहिता
किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम-शर्तें तय की थी और इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते है। चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू ही रहता है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनैतिक दल, सरकार और प्रशासन समेत सभी आधिकारिक विभागों से जुड़े सभी लोगों को इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है।

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