लखनऊ में 25 जुलाई को अवैध बिल्डिंग तोड़ने का ऐलान

अलीगंज सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एमएस-102 पर बनाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय ने 10 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, निर्माणकर्ता को 15 दिनों के भीतर अपने अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।

लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने का बड़ा कदम

HIGHLIGHTS

  • अलीगंज अग्निकांड के बाद कार्रवाई का अंतिम फैसला
  • अवैध निर्माण गिराने की तैयारी, कोर्ट का कोई रोक नहीं
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया ध्वस्तीकरण आदेश
  • निर्माणकर्ता ने अभी तक नहीं दिया जवाब, कार्रवाई तय
  • 15 दिन की नोटिस अवधि खत्म, अब तोड़ने का समय आया

UP News: यूपी के लखनऊ अलीगंज सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराने की दिशा में कदम तेज कर दिया है। एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने स्पष्ट किया है कि 25 जुलाई को अवैध व्यावसायिक भवन को गिराया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब केवल अंतिम अनुमति का इंतजार है। भवन मालिक ने अभी तक प्रशासन को नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे कार्रवाई की प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानिए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को।

प्रशासनिक आदेश और कानूनी प्रक्रिया

अलीगंज सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एमएस-102 पर बनाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय ने 10 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, निर्माणकर्ता को 15 दिनों के भीतर अपने अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। यदि यह अवधि पूरी होने के बाद भी निर्माण हटा नहीं लिया गया, तो प्राधिकरण द्वारा स्वयं यह कार्य किया जाएगा और इसमें होने वाले सभी खर्चे निर्माणकर्ता से वसूल किए जाएंगे।

इस प्रक्रिया के तहत, विपक्षी पक्ष के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था और निर्माण स्थल पर इसकी प्रतिलिपि चस्पा कराई गई थी। नोटिस में बताया गया था कि निर्माण वैध नहीं है और उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। साथ ही, निर्माणकर्ता को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे अपने पक्ष में कोई भी वैध प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। सात जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई भी हुई, जिसमें प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए।

अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी कोर्ट से इस निर्माण को रोकने का कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और 25 जुलाई को इस अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्णय अंतिम रूप से लिया गया है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए तैयार हैं।

प्रशासनिक तैयारी और आगे की योजना

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अवैध निर्माण को गिराने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। हमने आवश्यक संसाधनों का बंदोबस्त कर लिया है। अभी तक किसी भी कोर्ट से इस निर्माण को गिराने से रोकने का आदेश नहीं आया है। यदि कोई स्थगन आदेश भी आता है, तो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन वर्तमान में, कार्रवाई का आदेश केवल प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही है।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण गिराने के बाद जो भी खर्च आएगा, उसे भूखंड स्वामी से ही वसूला जाएगा। हमारा उद्देश्य अवैध निर्माण को रोकना और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना है। इस कार्रवाई में संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होंगे, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके।

संबंधित मामले का इतिहास और कानूनी

अलीगंज सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एमएस-102 पर व्यावसायिक भवन का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। इस निर्माण के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसमें निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। नोटिस में कहा गया था कि यदि निर्माणकर्ता अपने पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा।

विहित प्राधिकारी के आदेश के बाद, निर्माणकर्ता ने अदालत का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी भी कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं मिल पाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन का कदम अवैध निर्माण को हटाने का अंतिम चरण है। यह कार्रवाई न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि इससे शहर के नियोजित विकास और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।

Sandhya Samay News

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