जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में बहुस्तरीय बैरिकेडिंग और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसी बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने भी सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की है।
इसका मतलब है कि प्रभावित स्टेशनों पर यात्री मेट्रो से उतरकर बाहर नहीं जा सकेंगे और न ही बाहर से स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे। हालांकि, DMRC के अनुसार राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर शुरू करने से पहले अपनी यात्रा की योजना जांच लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्टेशन या मार्ग चुनें।

ये 11 मेट्रो स्टेशन रहेंगे प्रभावित
DMRC के मुताबिक, जिन स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद किए गए हैं, उनकी सूची में जनपथ,पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय,राजीव चौक, सेवा तीर्थ,मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग,INA,चावड़ी बाजार,रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली शामिल हैं ।
इनमें से राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय पर यात्री एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन में बदल सकेंगे। लेकिन इन स्टेशनों से बाहर निकलने या सड़क से स्टेशन में प्रवेश करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। स्टेशन की स्थिति और सेवाओं में बदलाव हो सकता है, इसलिए यात्रियों को DMRC की ताजा सूचना पर नजर रखनी चाहिए।
प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस की तैयारी
जंतर-मंतर पर कई संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों की मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग शामिल बताई गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए हैं।

जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले में दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर कई स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इलाके में निगरानी कर रही हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
संसद मार्ग इलाके में धारा 163 लागू
प्रदर्शन को देखते हुए संसद मार्ग क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 70 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संसद क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त ने लिखित आदेश जारी किया है।
यह आदेश 23 अगस्त से प्रभावी हुआ और 21 अक्टूबर तक लागू रहने की बात कही गई है। धारा 163 के तहत प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों और लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा सकता है। नागरिकों को इलाके में लगे पुलिस निर्देशों और प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए।
कनॉट प्लेस और आसपास के रास्तों पर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड और संसद मार्ग समेत आसपास की सड़कों पर यातायात नियंत्रित करने की तैयारी की है। जरूरत पड़ने पर इन मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है। इससे कार्यालय जाने वाले लोगों, स्थानीय निवासियों और सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वालों को अतिरिक्त समय लग सकता है।
वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित इलाकों से बचें, मौके पर लगे डायवर्जन संकेतों का पालन करें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें। यदि संसद मार्ग या कनॉट प्लेस की ओर जाना जरूरी हो, तो निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो की ताजा जानकारी देखना उपयोगी रहेगा।
पहले भी बंद किए गए थे कई मेट्रो स्टेशन
जंतर-मंतर पर पहले हुए एक आंदोलन के दौरान भी सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद किए गए थे। उस समय शुरुआत में 17 स्टेशन प्रभावित हुए थे और बाद में नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी सूची में जोड़ा गया था। इससे बंद स्टेशनों की संख्या 18 हो गई थी। उस दौरान भी कुछ प्रमुख स्टेशनों पर सीमित समय के लिए इंटरचेंज सुविधा जारी रखी गई थी।
इस बार मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों के साथ सड़क मार्गों पर भी सुरक्षा और यातायात नियंत्रण बढ़ाया गया है। ऐसे में नई दिल्ली, कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास जाने वाले यात्रियों को मेट्रो तथा सड़क—दोनों की स्थिति जांचकर ही निकलना चाहिए। हालात के अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव हो सकता है; इसलिए यात्रा से पहले DMRC और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक सूचनाओं को प्राथमिकता दें।






















