गुरुग्राम में 80 मकानों को नोटिस, बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी

गुरुग्राम के सेक्टर-70ए स्थित बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन के करीब 80 मकानों को नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस मिला है। विभाग ने एक सप्ताह में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर बड़ा अभियान, कई ढांचे ध्वस्त

HIGHLIGHTS

  • एस्टेयर गार्डन के मकान मालिकों को मिला एक सप्ताह
  • नक्शे से हटकर निर्माण पड़ा भारी, 80 घरों पर कार्रवाई
  • गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर सख्ती, अब घरों की बारी
  • पीजी और दुकानों पर शिकंजा, गुरुग्राम में सीलिंग अभियान

गुरुग्राम शहर में अवैध निर्माण और आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सेक्टर-70ए की बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन कॉलोनी में करीब 80 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार, इन मकानों में स्वीकृत नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं।

मकान मालिकों को नोटिस के जरिए अपना पक्ष रखने और कथित उल्लंघन दूर करने का अवसर दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नोटिस की समयसीमा समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवैध निर्माण हटाने के लिए तोड़फोड़ और मकान में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

एक सप्ताह में स्वीकृत नक्शे के अनुरूप करें निर्माण

डीटीपीई अमित मधोलिया के कार्यालय की ओर से बिल्डर द्वारा विकसित कॉलोनियों में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में उन मकानों की पहचान की जा रही है, जहां निर्माण स्वीकृत नक्शे या ओसी की शर्तों से अलग पाया गया है। विभाग यह भी जांच रहा है कि आवासीय मकानों में पीजी, गेस्ट हाउस, दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं।

मधोलिया के मुताबिक, संबंधित मकान मालिकों को एक सप्ताह के भीतर अपने मकान को मंजूरशुदा नक्शे के अनुरूप करने की चेतावनी दी गई है। तय अवधि में सुधार नहीं होने पर विभाग बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। जिन घरों में व्यावसायिक गतिविधियां चलती पाई जाएंगी, उन्हें सील करने पर भी विचार होगा।

विभागीय अभियान का उद्देश्य कॉलोनियों में स्वीकृत भूमि उपयोग और भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। हालांकि, नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सभी मामलों में उल्लंघन साबित हो चुका है। मकान मालिकों को अपना जवाब और संबंधित दस्तावेज विभाग के सामने रखने का मौका दिया जाएगा।

अलीमुद्दीनपुर में करीब 10 दुकानों वाली मार्केट ध्वस्त

अवैध निर्माण पर कार्रवाई के तहत डीटीपीई कार्यालय की टीम ने शुक्रवार को अलीमुद्दीनपुर गांव में अवैध रूप से बनाई गई मार्केट को तोड़ा। अधिकारियों के अनुसार, इस परिसर में करीब 10 दुकानों का निर्माण किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और किसी तरह के विरोध की सूचना नहीं मिली।

विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाया। अधिकारियों का कहना है कि बिना जरूरी अनुमति विकसित की गई व्यावसायिक संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

सेक्टर-18 में एचएसवीपी ने हटाए ढाबा और खोखे

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने शुक्रवार दोपहर सेक्टर-18 में अधिग्रहित जमीन पर बने अतिक्रमणों को हटाया। प्राधिकरण की कार्रवाई में एक ढाबा, दो कबाड़ी गोदाम, सात खोखे और एक धर्म कांटा तोड़ा गया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस मौजूद रही। अधिकारियों के मुताबिक, अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। मौके पर किसी बड़े विरोध की जानकारी नहीं मिली।

सुशांत लोक बी ब्लॉक में सीलिंग और तोड़फोड़ की तैयारी

गुरुग्राम के सुशांत लोक बी ब्लॉक में शनिवार को व्यापार केंद्र के आसपास सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान प्रस्तावित है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने कार्रवाई के लिए पुलिस बल की मांग की है। अभियान के तहत ऐसे मकानों को निशाने पर लिया जाएगा, जहां पीजी, गेस्ट हाउस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलने की जानकारी है।

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर विभाग की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित परिसरों को सील किया जा सकता है। कार्रवाई से पहले विभागीय टीम मकानों और गतिविधियों की पहचान करेगी।

नाहरपुर रूपा में अपराधी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर

शुक्रवार को पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों ने नाहरपुर रूपा गांव में एक अपराधी के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर कौशल चौधरी का साथी कृष्ण सरकारी और अवैध जमीन पर निर्माण कर रहा था। सूचना मिलने के बाद संबंधित ढांचे की पहचान की गई और पुलिस बल की मौजूदगी में उसे गिरा दिया गया। प्रशासन ने जमीन को उसके मूल स्वरूप में बहाल कराने की बात कही है।

पुलिस के मुताबिक, कृष्ण के खिलाफ गुरुग्राम के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम समेत गंभीर आरोपों में 11 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के साथ-साथ सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतों के संदर्भ में की गई।

नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कार्रवाई

गुरुग्राम में अलग-अलग इलाकों में चल रहे इन अभियानों से साफ है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग और एचएसवीपी अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आवासीय मकानों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ा रहे हैं। बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन के नोटिस मामले में अगला कदम मकान मालिकों के जवाब और निर्धारित समयसीमा के बाद तय होगा।

मकान मालिकों के लिए जरूरी है कि वे स्वीकृत नक्शे, कब्जा प्रमाण पत्र और भूमि उपयोग से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें। किसी भी बदलाव या व्यावसायिक इस्तेमाल से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना नियमों के पालन और संभावित सीलिंग या तोड़फोड़ से बचने के लिए अहम है।

Sandhya Samay News

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