सीएम रेखा गुप्ता की टिप्पणी पर कोर्ट का एक्शन

रेखा गुप्ता मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई

HIGHLIGHTS

  • रेखा गुप्ता के बयान पर कोर्ट सख्त
  • हनुमान वाले बयान पर रेखा गुप्ता घिरीं
  • रेखा गुप्ता के बयान पर मांगी रिपोर्ट
  • सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर विवाद

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक नए कानूनी विवाद में फंसती दिख रही हैं। दरअसल, दिल्ली की एक लोक अदालत ने मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी को लेकर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है।

मामला सितंबर 2025 में कश्मीरी गेट ISBT पर आयोजित एक सरकारी समारोह में कहे गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहा था कि वे तभी काम करते हैं, जब “पूंछ में आग लग जाती है।”

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के मुताबिक, 23 सितंबर 2025 को कश्मीरी गेट इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समारोह में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच DTC की अंतर-राज्यीय एसी बस सेवा का शुभारंभ किया जाना था। इसी मंच से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर टिप्पणी की, जो अब अदालत तक पहुंच गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएम ने कहा था — “हमारे दिल्ली सरकार के अधिकारी हनुमान जी की तरह हैं। ये हनुमान तब कड़ी मेहनत करते हैं जब इनकी पूंछ में आग लगती है। उससे पहले ये भूल जाते हैं।” शिकायतकर्ता का मानना है कि इस टिप्पणी से वंचित वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

कोर्ट का आदेश — क्या-क्या कहा?

‘राम निवास शर्मा बनाम रेखा गुप्ता’ नामक इस मामले में 3 अक्टूबर को एसीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अश्वनी पंवार ने आदेश पारित किया। अदालत ने शिकायतकर्ता की बयानबंदी सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कश्मीरी गेट थाने के एसएचओ को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत बीएनएसएस 2023 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 223 के तहत दर्ज शिकायत तथा धारा 175(3) के तहत दायर आवेदन की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, जब स्टेटस रिपोर्ट पेश होगी और उस पर विचार किया जाएगा।

कौन है शिकायतकर्ता और क्या हैं कानूनी आधार?

इस मामले में शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार ने अदालत में पैरवी की। शिकायत में बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की मांग की गई, जबकि धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।

हालांकि, इस स्तर पर अदालत ने सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं दिया है। फिलहाल अदालत ने केवल पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई और उसकी स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

क्यों मायने रखता है यह मामला?

किसी भी जनप्रतिनिधि के सार्वजनिक मंच से किए गए बयानों पर नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं और धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस से जांच की स्थिति तलब कर सकते हैं — यह प्रक्रिया इस मामले में अपनाई गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, स्टेटस रिपोर्ट में यह तय होगा कि थाने ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है या इसे खारिज किया है। यदि पुलिस शिकायत निस्तारित नहीं करती, तो अदालत आगे चलकर स्वयं जांच के निर्देश दे सकती है।

15 अक्टूबर को अदालत के सामने

15 अक्टूबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश होने के बाद अदालत मामले में तीन में से किसी एक दिशा में आगे बढ़ सकती है। अदालत पुलिस की कार्रवाई को पर्याप्त मानते हुए मामले को बंद कर सकती है, आगे की जांच के निर्देश दे सकती है या शिकायत के आधार पर समन जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

हालांकि, ऐसे मामलों में अदालतें आमतौर पर राजनीतिक बयानों से जुड़े विवादों पर जांच एजेंसी की रिपोर्ट और राय को ध्यान में रखती हैं। ऐसे में स्टेटस रिपोर्ट सामने आने से पहले मामले के संभावित नतीजे को लेकर कोई त्वरित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

राजनीतिक असर और सवाल

यह विवाद राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि नई सरकार के साथ काम कर रहे अधिकारियों पर दिए गए बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर, सीएम के समर्थकों का कहना है कि यह बयान अधिकारियों को काम पर लगाने का प्रयास भर था और इसे बढ़ा-चढ़ाया जा रहा है।

Sandhya Samay News

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