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bhagavaan shreekrshn kee moorti: तीसरी तिथि पर भी न्यायालय में पेश नहीं कर सके हथुआ के थानेदार

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संध्या समय न्यूज संवाददाता


गोपालगंज। बार-बार न्यायालय के आदेश के बावजूद मूर्ति पेश नहीं करने पर कोर्ट ने थानेदार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए बड़ा आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता परमेंद्र पांडेय ने लगातार तिथि मिलने और मूर्ति पेश नहीं करने पर कोर्ट को शंका जाहिर करते हुए बताया कि कही मूर्ति मालखाना से गायब तो नहीं हो गयी है। बिहार के गोपालगंज के हथुआ थाने में आठ माह से कैद भगवान श्रीकृष्ण की रिहाई के लिए कोर्ट में मंगलवार को भी मूर्ति पेश नहीं हो सकी।

हथुआ के थानाध्यक्ष ने तीसरी बार निर्धारित तिथि पर मूर्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया। कोर्ट के समक्ष थानेदार ने कहा कि मूर्ति मालखाना में है और मालखाना की चाबी दूसरे पुलिस पदाधिकारी के पास है। पिछले बार की सुनवाई के दौरान भी थानेदार ने यही जवाब दिया था, जिसपर सीजेएम मानवेन्द्र मिश्रा ने थानेदार के वेतन से एक हजार रुपये काटने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने थानेदार से पूछा- मालखाना में मूर्ति है या नहीं, यदि है तो पेश क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी पूछा मालखाना कि चाबी ट्रांसफर होने वाले दूसरे पुलिस पदाधिकारी के पास कब तक रखने का नियम है. पूरे मामले की जांच डीएसपी स्तर के पदाधिकारी से टीम गठित कर कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है। साथ ही भगवान की मूर्ति अगली में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 12 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।

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