गोंड जाति पर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं जिलाधिकारी

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संध्या समय न्यूज संवाददाता


बलिया। जिलाधिकारी यह स्पष्ट करें कि किस कानून के तहत अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद उपचुनाव में चार गोंड जाति का नामांकन वैध किया गया जिसमे सत्ताधारी दल भाजपा से श्रीमति बुचिया देवी गोंड, सपा से धनवतिया देवी गोंड व दो अन्य निर्दल रहे! विजयी भाजपा प्रत्याशी बुचिया देवी गोंड को निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र भी दिया गया! तत्पश्चात नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद की शपथ भी दिलायी गयी तो वहीं दूसरी तरफ किस कानून/ शासनादेश के तहत गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण- पत्र जारी नहीं किया जा रहा है? जिला प्रशासन और भाजपा की योगी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के संरक्षक अरविंद गोंडवाना व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शाह के संयुक्त नेतृत्व में 13 मई 2025 को धरना के 107 वें दिन जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचर जिलाधिकारी जवाब दें अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद उप में गोंड को चुनाव लड़वाया जाता है! अध्यक्ष पद का शपथ भी दिलवाया जाता है तो दूसरी तरह गोंड का जाति प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया जा रहा है।

उक्त नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के हाथों में पत्रक सौंपा गया! आंदोलनकारी गोंड समुदाय के लोगों ने कहा कि एक ही जिले में जिला प्रशासन सत्ताधारी दल के गोंड को अनुसूचित जनजाति आरक्षित नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर पद की शपथ दिलवाता है तो दूसरी तरफ आम गरीब गोंड का जाति प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया जा रहा है! आगसा के अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि जिलाधिकारी की दोहरी और उत्पीड़नकारी मानसिकता के खिलाफ संवैधानिक व लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से आगे भी आंदोलन जारी रहेगा! इस अवसर पर अरविंद गोंडवाना, मनोज शाह, लालचंद शाह, जयप्रकाश गोंड, शिवशंकर गोंड, रामनारायण गोंड, सुशील गोंड, बबलू गोंड, शिवनाथ गोंड, संजीत गोंड, सूचित गोंड, प्रधान मुन्ना गोंड, श्रीपति गोंड, सुरेश शाह, शिवजी गोंड, संजय गोंड, रामचंद्र गोंड रहे।

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