संदिप कुमार गर्ग
जिलाधिकारी ने कहा कि बेसमेंट एरिया में कार्य के दौरान डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, जिसमें संभावित आपातकालीन स्थिति में बचाव हेतु हर विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो भी प्रतिष्ठान नियमों को अनदेखा कर बनाये गये है एवं अवैध रूप से चलाये जा रहे है, जिसका कोई अनुमति नहीं ली गयी हो, उसको नोटिस देकर बंद कर दिया जाए। रेजिडेंशियल सोसायटी में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो भी कारखाने, प्रतिष्ठान, मॉल, हॉस्पिटल, मैरिज होम मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध चल रहे है, उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोटिस जारी करते हुये नियामानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायें। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी को अपने-अपने विभागों की आपदा प्रबंधन योजना भी प्रस्तुत करें। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिला अधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिला अधिकारी सदर चारूल यादव, उप जिला अधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिला अधिकारी जेवर अभय कुमार, जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।