अभिजीत पाण्डेय
पटना। नीट पेपर लीक के आरोपियों पर एडीजे पांच ने आज सुनवाई के बाद कहा यह केस चूंकि अब सीबीआई के पास चला गया है अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी।कोर्ट ने दो जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दी है।
नीट पेपर लीक के आरोपियों पर एडीजे पांच की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सभी तेरह आरोपियों की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा कि यह केस चूंकि अब सीबीआई के पास चला गया है इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ कोर्ट को दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। जमानत के मामले समेत सारी सुनवाई अब सीबीआई की विशेष अदालत में ही होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद पता चल सकेगा कि संजीव मुखिया को नो कोर्सिव कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं) का लाभ मिलता रहेगा या नहीं।
पांच जून को ही संजीव मुखिया ने पटना के एडीजे-5 की कोर्ट से नो कोर्सिव (कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं) का आदेश प्राप्त कर लिया था। इस आदेश के बाद अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है।
पुलिस या सीबीआई अगले आदेश तक कोई एक्शन नहीं ले सकती। नीट पेपर लीक मामले में आज सभी तेरह आरोपियों की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत में ही होगी।
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